Monday, January 23, 2012

पर अमल ठीक ढंग से नहीं होता है। इसके साथ ही कानून में दंड के प्रावधान सख्त नहीं हैं। उन्होंने कहा कि औषधि एवं जादू टोना निवारक [आपत्तिजनक विज्ञापन]

पर अमल ठीक ढंग से नहीं होता है। इसके साथ ही कानून में दंड के प्रावधान सख्त नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि औषधि एवं जादू टोना निवारक [आपत्तिजनक विज्ञापन] कानून 1954 में ऐसे विज्ञापनों के नियमन एवं दंड का प्रावधान है। कानून की परिभाषा के दायरे में जादू टोना, तंत्र-मंत्र, ज्योतिष आदि के माध्यम से गलत विज्ञापन को लाया गया है।

उन्होंने कहा कि कानून की धारा-4 और 5 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति औषधि, तंत्र-मंत्र, जादू टोना आदि के माध्यम से दुर्घटना, शारीरिक बीमारी, पेशे में बढोत्तरी, बाधा दूर करने जैसे गलत दावे नहीं कर सकता है।

सिंह ने हालांकि कहा कि इसके लिए कानून में अधिकतम एक वर्ष के कारावास या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। इसे बढ़ाए जाने की जरूरत है।

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