उन्होंने कहा कि कानून की धारा-4 और 5 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति औषधि, तंत्र-मंत्र, जादू टोना आदि के माध्यम से दुर्घटना, शारीरिक बीमारी, पेशे में बढोत्तरी, बाधा दूर करने जैसे गलत दावे नहीं कर सकता है।
सिंह ने हालांकि कहा कि इसके लिए कानून में अधिकतम एक वर्ष के कारावास या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। इसे बढ़ाए जाने की जरूरत है।
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